लेखन के समय मुंबई में आवासीय प्रॉपर्टी पर स्टांप ड्यूटी पुरुषों के लिए 6% और अकेली महिला के नाम पर खरीद पर 5% है, जिसमें 1% मेट्रो सेस शामिल है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस मूल्य का 1% है, जो ₹30 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी पर ₹30,000 तक सीमित है। दूसरे नगरपालिका क्षेत्रों में दरें अलग हो सकती हैं, इसलिए स्थानीय स्तर पर पुष्टि करें।
आप क्या चुकाते हैं
एग्रीमेंट रजिस्टर होते समय दो सरकारी शुल्क लगते हैं: स्टांप ड्यूटी, जो प्रॉपर्टी की कीमत का प्रतिशत होती है, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस। दोनों खरीदार चुकाता है।
दरें
मुंबई में कुल स्टांप ड्यूटी पुरुष के लिए 6% और अपने अकेले के नाम पर आवासीय प्रॉपर्टी खरीदने वाली महिला के लिए 5% है, और इसमें 1% मेट्रो सेस शामिल है। क्षेत्र के कुछ अन्य महानगरपालिका इलाकों में स्थानीय निकाय कर भी लग सकता है, इसलिए कुल दर ज़्यादा हो सकती है। बजट बनाने से पहले अपने सटीक स्थान की दर उप-निबंधक से या राज्य की IGR वेबसाइट पर ज़रूर पक्की करें।
रजिस्ट्रेशन फ़ीस प्रॉपर्टी की कीमत का 1% है, लेकिन ₹30 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी पर यह ₹30,000 पर सीमित है।
एक उदाहरण
मुंबई में ₹80 लाख का फ्लैट लें, जिसका एग्रीमेंट मूल्य रेडी रेकनर मूल्य के बराबर है।
- अकेला पुरुष खरीदार: 6% = ₹4,80,000 स्टांप ड्यूटी + ₹30,000 रजिस्ट्रेशन = ₹5,10,000
- अकेली महिला खरीदार: 5% = ₹4,00,000 स्टांप ड्यूटी + ₹30,000 रजिस्ट्रेशन = ₹4,30,000
बिल कैसे बदल सकता है
महिलाओं की रियायत महिला के अकेले के नाम पर ली गई आवासीय प्रॉपर्टी पर लागू होती है; पुरुष के साथ संयुक्त स्वामित्व पर सामान्य दर लगती है। स्टांप ड्यूटी एग्रीमेंट मूल्य और रेडी रेकनर मूल्य में से जो ज़्यादा हो उस पर लगती है, इसलिए कम कीमत दिखाने से ड्यूटी कम नहीं होती।
लोग क्या पूछते हैं
क्या स्टांप ड्यूटी ऑनलाइन भर सकते हैं?
क्या महिलाओं की रियायत कमर्शियल प्रॉपर्टी पर मिलती है?
क्या आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए यह जँचवाना चाहते हैं?
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