रेडी रेकनर रेट किसी इलाके के लिए सरकार का न्यूनतम प्रति वर्ग फ़ुट मूल्य है। स्टांप ड्यूटी एग्रीमेंट मूल्य और रेडी रेकनर मूल्य में से जो ज़्यादा हो उस पर लगती है, इसलिए कम कीमत दिखाकर ड्यूटी कम नहीं की जा सकती।
यह क्या है
रेडी रेकनर रेट, जिसे सर्कल रेट या RR रेट भी कहते हैं, राज्य का पंजीयन विभाग हर ज़ोन के लिए जारी करता है और समय-समय पर संशोधित करता है। यह ज़मीन, आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रॉपर्टी के लिए अलग-अलग होता है।
आप पर इसका असर
बिक्री रजिस्टर कराते समय स्टांप ड्यूटी असली कीमत और RR मूल्य में से ज़्यादा वाले पर लगती है। अगर आप RR मूल्य से कम चुकाते हैं, तब भी ड्यूटी RR मूल्य पर ही लगेगी।
कैसे जाँचें
सटीक इलाके, प्रॉपर्टी के प्रकार और मंज़िल के लिए RR रेट देखने हेतु राज्य का IGR पोर्टल इस्तेमाल करें। चाहें तो हम आपके साथ इसकी गणना कर देते हैं।
मोलभाव में यह क्यों मायने रखता है
अगर कीमत RR मूल्य से काफ़ी कम है, तो कारण पता करें। कभी-कभी टाइटल या प्रॉपर्टी की हालत में कोई समस्या होती है।
लोग क्या पूछते हैं
क्या RR रेट हर साल बदलता है?
क्या RR रेट बाज़ार भाव तय करता है?
क्या आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए यह जँचवाना चाहते हैं?
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