1. होम
  2. गाइड
  3. भारत में प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन्स टैक्स
टैक्स

भारत में प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन्स टैक्स

लेखक: Prestige Enterprisesअपडेट: 29 अक्टूबर 20266 मिनट में पढ़ें
सीधा जवाब

24 महीने से ज़्यादा रखी प्रॉपर्टी पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5% टैक्स लगता है, इंडेक्सेशन के बिना। 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी प्रॉपर्टी पर निवासी व्यक्ति और HUF 12.5% (इंडेक्सेशन के बिना) या 20% (इंडेक्सेशन के साथ) में से कम वाला चुन सकते हैं। पुनर्निवेश की छूट से टैक्स घट सकता है।

अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक

अगर आप घर या प्लॉट खरीदने के 24 महीनों के भीतर बेचते हैं, तो लाभ अल्पकालिक माना जाता है और आपके स्लैब रेट पर कर लगता है। 24 महीने बाद यह दीर्घकालिक होता है।

दर

लेखन के समय प्रॉपर्टी पर दीर्घकालिक लाभ पर इंडेक्सेशन के बिना 12.5% टैक्स लगता है। 23 जुलाई 2024 से पहले ली गई प्रॉपर्टी के लिए निवासी व्यक्ति और HUF इसकी तुलना इंडेक्सेशन के साथ 20% से कर सकते हैं और कम राशि चुका सकते हैं।

इसे घटाने के तरीके

निर्धारित अवधि में दूसरा आवासीय मकान खरीदकर या छह महीने के भीतर ₹50 लाख तक के निर्दिष्ट बॉन्ड में निवेश करके आप टैक्स घटा या टाल सकते हैं। शर्तें सख़्त हैं, इसलिए बेचने से पहले योजना बनाएँ।

अन्य बातें

ख़रीदार ₹50 लाख या उससे अधिक की बिक्री पर 1% TDS काटता है। आयकर अधिनियम, 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू है और धाराओं की संख्या बदलता है, इसलिए सही प्रावधानों के लिए अपने अकाउंटेंट से पूछें। यह सामान्य जानकारी है, कर सलाह नहीं।

लोग क्या पूछते हैं

क्या विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर टैक्स अलग है?
आमतौर पर पिछले मालिक की धारण अवधि और लागत को ध्यान में लिया जाता है। अपने मामले के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करें।
क्या वित्त वर्ष खत्म होने से पहले बिक्री की योजना बनानी चाहिए?
छूट और फ़ाइलिंग के लिए समय मायने रख सकता है। साइन करने से पहले अपने अकाउंटेंट से चर्चा करें।

क्या आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए यह जँचवाना चाहते हैं?

WhatsApp पर हमें प्रोजेक्ट का नाम, स्थान और अपना बजट भेजें। कोई भी भुगतान करने से पहले क्या जाँचना है, हम बताएँगे।

WhatsApp पर चैट करें
WhatsApp